राजस्थान में 26 अप्रेल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया आदेश जारी  

saneha verma
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राजस्थान में 26 अप्रेल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया आदेश जारी

Today Haryana : राजस्थान में 26 अप्रेल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है, लेकिन कुछ स्कूलों में छुट्टी का मजा नहीं लिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि कुछ विशेष स्कूलों में कर्मचारियों को कुछ दिनों की छुट्टी नहीं मिलेगी।

डॉ. खुशाल यादव, सवाईमाधोपुर जिला निर्वाचन अधिकारी, ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत मतदान की तिथि 26 अप्रैल को निर्धारित की गई है। इसके अनुसार, टोंक-सवाईमाधोपुर के सवाईमाधोपुर और गंगापुर सिटी जिले में समस्त विधानसभा क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए मतदान की सुविधा होगी।

अधिकारी ने जानकारी दी कि मतदान के लिए पंजीकृत सभी कर्मचारियों को उनके आवेदन के आधार पर मतदान दिवस का स्वीकृत अवकाश दिया जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगमों के विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया गया है।

इसके साथ ही, जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वे स्थानीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सभी निजी और सार्वजनिक संस्थानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रमों या कारोबार में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश दिया जाएगा। यह अवकाश सभी मतदान क्षेत्रों में 26 अप्रेल को लागू होगा।

अधिकारी ने आगे कहा कि जहां पुनर्मतदान होगा, वहां भी पुनर्मतदान की तिथि को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाएगा।

इस आदेश के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा, और सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी नागरिकों को मतदान के लिए सुविधा मिले।

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