KCC Scheme: किसानो के लिए खुशखबरी, किसानो को अब बिना किसी मिलेगा 3 लाख का लोन

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By Gurmeet
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KCC Scheme : इसमें समय पर लोन की रीपेमेंट करने वाले किसानों को सरकार ब्याज दर और राशि में सब्सिडी का लाभ भी देती है. इसका फायदा यह है कि किसान जरूरत पर इसके जरिए लोन ले सकता है और उसे गांव के किसी साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती.

किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए खेती किसानी के कामों के लिए अचानक जरूरत पड़ने पर लोन मिलता है. किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक या खेती के उपकरण की खरीद के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं. इस क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को 1.6 लाख रुपये का लोन बिना गारंटी के दिया जा रहा है. वहीं 5 साल के लिए इसके जरिए 3 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं.

किसान क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी 5 साल की है. सभी केसीसी लोन पर अधिसूचित फसल /अधिसूचित क्षेत्र, फसल बीमा के अंतर्गत कवर किए जाते हैं. देश में किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट की संख्या करीब 7.5 करोड़ है. केसीसी की पेशकश कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और राज्य सहकारी समितियों द्वारा की जाती है.

4 फीसदी ब्‍याज पर लोन:

किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान 5 साल में 3 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म लोन (Loan for Farmers) ले सकते हैं. किसानों को 9 फीसदी की दर पर लोन मिलता है, लेकिन सरकार इसपर 2 फीसदी की सब्सिडी देती है. इस लिहाज से इस पर ब्याज दर 7 फीसदी हुआ. लेकिन अगर किसान इस लोन को समय पर लौटाता है तो उसे सरकार 3 फीसदी की और छूट देती है. इस तरह से लोन पर सिर्फ 4 फीसदी ब्याज देना होता है.
क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसे करें आवेदन (How to Apply for KCC)-
सबसे पहले ऑफिशियल साइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा.

यहां किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करें:

इस फॉर्म को आपको अपनी भूमि के दस्तावेज, फसल की डिटेल के साथ भरना होगा.
यह जानकारी भी देनी होगी कि आपने किसी अन्य बैंक या शाखा से कोई और किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है.
आवेदन भरकर सबमिट करें, जिसके बाद संबंधित बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा.

ये डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी (Documents for KCC):

आईडी प्रूफ के लिए: वोटर ID card/ PAN कार्ड/ पासपोर्ट/आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस.
एड्रेस प्रूफ के लिए: वोटर ID card / पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस.

योजना के लिए योग्‍यता (Eligibility for KCC):

उम्र की लिमिट 18 साल से 75 साल
व्यक्तिगत किसान जो मालिक/खेतीदार हैं
बटाईदार, किरायेदार किसान
बटाईदारों, किसानों, किरायेदार किसानों आदि के स्वयं सहायता समूह
किसान जो फसलों के उत्पादन या पशुपालन जैसी गतिविधियों में शामिल हैं
वे मछुआरे जिनके पास पंजीकृत नाव या किसी अन्य प्रकार की मछली पकड़ने वाली नाव है
जिनके पास मछली पकड़ने के लिए आवश्यक लाइसेंस या अनुमति है
मुर्गी पालन करने वाले किसान
डेयरी किसान

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