PM Fasal Bima Yojana : किसानों की बल्ले बल्ले; सरकार ने बढ़ा दी पीएम फसल बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख, फटाफट करें आवेदन

Rakesh Gusaiana
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PM Fasal Bima Yojana Registration: केंद्र सरकार ने किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) की शुरुआत की थी। यह योजना उन दिनों के किसानों की मदद करने के लिए आरंभ की गई थी, जब फसलों को बारिश, सूखा, और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हो रहा था। इस प्रयास में, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana Registration) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इस योजना के तहत, किसान अपनी फसलों को बीमा करवा सकते थे ताकि वे आपदाओं से नुकसान को कम कर सकें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन की बढ़ी डेडलाइन:

केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana List) के तहत किसानों को बड़ी सहायता प्रदान की है। इस दौरान, फसल बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है।

पहले, रजिस्ट्रेशन की तारीख 31 जुलाई तक थी, लेकिन कृषि मंत्रालय ने इसको 16 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अब, देश के किसान आसानी से ऑनलाइन तरीके से या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रीमियम की राशि

सरकार ने विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए एक प्रीमियम दर तय की है। अगर आप भी किसान हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, इस प्रीमियम की दर को बहुत कम रखा है। खरीफ की फसलों के लिए आपको 1.5 प्रतिशत और बागवानी की फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत के प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

आवेदन का तरीका (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Registration)

आपके खरीफ की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर जाकर, आप अपनी फसल के बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

इस योजना के तहत, किसानों को उनकी फसलों के व्यक्तिगत नुकसान का भुगतान मिलेगा, जो पहले सिर्फ सामूहिक स्तर पर होता था। इन सभी नुकसानों की भरपाई का काम बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिनकी चयनित गवर्नमेंट बीमा कंपनियाँ होती हैं।

72 घंटे के अंदर दें सूचना

आपकी फसल में बर्बादी प्राकृतिक आपदा के कारण होती है तो आपको 72 घंटों के भीतर किसान क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से इसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, आप बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए टोल-फ्री नंबर पर भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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