नई ट्रांसफर पॉलिसी: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी का ऐलान किया

saneha verma
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नई ट्रांसफर पॉलिसी: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी का ऐलान किया

Today Haryana : नई दिल्ली, राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी का ऐलान किया है। इस नई पॉलिसी के तहत अब सभी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर होंगे। राज्य सरकार ने इस पॉलिसी को केंद्र सरकार की तर्ज पर तैयार किया है, जिसमें कई नए नियम और प्रावधान शामिल हैं।

नई नियमों का अध्ययन

नई ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार, सरकार ने एसओपी जारी की है, जिसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक कर्मचारियों का 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, अन्य कई प्रावधान भी लागू किए जा रहे हैं।

प्रक्रिया और अपेक्षाएं

राज्य सरकार के तहत ट्रांसफर की प्रक्रिया अब और भी अधिक संरचित होगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार, ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा।

प्राथमिकता की संरचना

नई ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार, कर्मचारियों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों में उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें दिव्यांग, विधवा, एकल नारी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति-पत्नी प्रकरण, और असे रोग से प्रभावित कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सबसे पहले आवेदन, सबसे पहले चयन

नई पॉलिसी के तहत, ट्रांसफर की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। अब विभागों को हर वर्ष अपने खाली पदों की सूची पोर्टल पर अपडेट करना होगा।

नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सरकारी कर्मचारियों को और अधिक संरचित और स्पष्ट प्रक्रिया मिलेगी। यह नई पॉलिसी उन्हें अधिक संवेदनशीलता और विश्वसनीयता के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने का मौका देगी।

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