किसान केसरी चंडीगढ़: हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बीआर अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अगस्त तक बढ़ा दी गई है योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक की आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
डिप्टी कमिश्नर मनदीप कौर ने कहा कि डाॅ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके घर मरम्मत योग्य हैं। योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है
उन्होंने बताया कि सरल हरियाणा पोर्टल के अटल सेवा केंद्र या ई-दिशा केंद्र के अलावा रतिया और टोहाना उपमंडल में 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा। ताकि कोई भी नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सके। आवेदक का अपना मकान जो कम से कम 10 वर्ष पुराना हो। परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक ने पिछले 10 वर्षों में घर के लिए लाभ नहीं लिया हो। आवेदक का मकान किराये का नहीं होना चाहिए।