Kisan Kesari, Haryana News : हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत, उन सभी अंत्योदय परिवारों को लाभ प्राप्त होगा जिनकी परियोजित आय प्रति वर्ष एक लाख रुपये तक है, उनके पास विद्युत कनेक्शन है या जिनका कनेक्शन अब तक कट नहीं हुआ है, और जिनकी पिछले 12 महीने की औसत मासिक विद्युत खपत 150 यूनिट तक है या इससे कम है, और जिन्होंने पिछले दो या उससे अधिक बिलिंग चक्र में बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत आवेदक को केवल पिछले 12 महीने के भुगतान की मूल राशि देनी होगी, जिसकी अधिकतम राशि 3600 रुपये होगी। यह राशि आवेदक द्वारा एकमुश्त भुगतान या 6 बिना ब्याज की किश्तों में जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने व्यक्त किया कि कटे हुए कनेक्शनों के मामले में, अगर कनेक्शन कटने के 6 महीने के अंदर-अंदर होता है, तो उसे पूरे बिल की भुगतान या पहली किश्त की भुगतान पर जोड़ दिया जाएगा। अगर कनेक्शन कटने के 6 महीने से अधिक समय हो गया है, तो वह कनेक्शन नया माना जाएगा और इस कनेक्शन को केवल अग्रिम भुगतान राशि जमा करवाने पर पुनः सक्रिय किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि विवादित बिलों की स्थिति में पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि के 25 प्रतिशत या 3600 रुपये में से जो भी कम होगा, उसका भुगतान करना होगा। इसके अलावा, बिजली चोरी के मामलों में जिन्होंने इस योजना से पहले की जुर्माना राशि एकमुश्त और 50 प्रतिशत कंपाउंडिंग राशि या 3600 रुपये में से जो भी कम होगा, उनका भुगतान कर सकते हैं। यह योजना तब तक वैध रहेगी जब तक विभाग द्वारा उसे वापस नहीं लिया जाता है।
यूएचबीवीएन प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है एवं पात्र परिवारों से अनुरोध करता है कि सरकार की इस अद्वितीय योजना का लाभ उठाकर मुख्य धारा में शामिल हों।