Haryana News: हरियाणा में 450 अवैध कॉलोनियां वैध, सीएम खट्टर ने दी मंजूरी

Rakesh Gusaiana
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Kisan Kesari, Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को प्रदेश की 450 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मंजूरी दे दी है। सीएम ने बताया कि कॉलोनियों के रास्तों की चौड़ाई में भी सरकार ने छूट दी है और अब कॉलोनियों को वैध करने के लिए अधिकतम छह मीटर के रास्ते होने चाहिए। इसके साथ ही, कम से कम 3 मीटर यानी 10 फीट के रास्तों वाली कॉलोनियां भी सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त करेंगी। गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि ये नियमितीकरण की कदम उठाने की है।

नगर और ग्राम आयोजना विभाग की 239 कॉलोनियों और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 211 कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया गया है, जिससे ये कॉलोनियां अब वैध होंगी। इसके अलावा, 1856 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाने की प्रक्रिया भी जारी है। नगर निगम द्वारा कई उपायों से नियमित कॉलोनियों को बनाने के कदम उठाए जाएंगे, ताकि इनमें मूलभूत सुविधाओं की पूरी तरह से व्यवस्था हो सके।

यह निर्णय पंचकूला से महेंद्रगढ़ और यमुनानगर से सिरसा तक के एरिया में अनधिकृत कॉलोनियों के संशोधन का हिस्सा है। 2017 से 2019 तक 685 अनधिकृत कालोनियों को पहले ही नियमित किया जा चुका है। सीएम ने इस महत्वपूर्ण कदम के माध्यम से अनधिकृत कालोनियों की मुश्किलों को दूर करने का उद्देश्य बताया है।

पिछली सरकार ने 874 को ही किया वैध

मुख्यमंत्री ने कहा 2014 से पहले पिछली सरकार ने 874 कॉलोनियों को नियमित किया था। हमारी सरकार ने इस मामले में अलग नजरिया अपनाया और नागरिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नियमितीकरण के मानदंडों में ढील दी है।

2014 से 2022 तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के तहत आने वाली 685 कॉलोनियां नियमित की गई थी। आज नियमित होने वाली कॉलोनियों को मिलाकर वर्ष 2014 से अब तक कुल 1135 अनधिकृत कॉलोनियां नियमित हो गई है। वहीं 1856 अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने का काम जारी है।

बजट में 500 करोड़ का प्रावधान

CM ने बताया कि इन अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। यदि और भी बजट की जरूरत पड़ी तो सरकार उसे पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई 2022 तक कई लोगों ने सेल एग्रीमेंट करवाया था। हमने आगे के लिए इस प्रकिया को बंद कर दिया था, लेकिन अब ऐसे लोगों की रजिस्ट्रियां हो सकेंगी।

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