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हरियाणा सरकार के फैसले में क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के प्रमोशन में बड़ा बदलाव, करियर बनाने में आरक्षण करेगा मदद

Know these important things before naming the ancestral property, know expert advice in legal matters
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Know these important things before naming the ancestral property, know expert advice in legal matters

हरियाणा सरकार के फैसले में क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के प्रमोशन में बड़ा बदलाव, करियर बनाने में आरक्षण करेगा मदद 

Today Haryana: चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है कि अब क्लास-1 और क्लास-2 के अधिकारियों को उनके प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के परिणामस्वरूप आया है और सरकार ने इसे सीएम मनोहर लाल द्वारा जारी किया गया आदेश के रूप में जारी किया है।
  
यह नया फैसला हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के क्लास-1 और क्लास-2 के अधिकारियों के प्रमोशन में आरक्षण को प्राथमिकता देने का प्रतिष्ठित कदम है। इससे अनुसूचित जाति के अधिकारियों को उनके करियर में नई ऊँचाइयों तक पहुँचने का मार्ग मिलेगा।
 
सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2022 को अधिकारियों के प्रमोशन के दौरान आरक्षण के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। इसके मुताबिक, प्रदेशों को अपने अधिकारियों के प्रमोशन में अनुसूचित जाति और जनजाति के डेटा के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हरियाणा सरकार ने इस निर्देश का सम्मान करते हुए, अब अनुसूचित जाति के क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के प्रमोशन में आरक्षण की बदलावी की घोषणा की है।
 
इस निर्णय के परिणामस्वरूप, अनुसूचित जाति के अधिकारियों को उनके प्रमोशन में अब और भी मौके मिलेंगे। यह समाज में विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो अपने करियर को आगे बढ़ाने के सपने देख रहे हैं।
  
हरियाणा सरकार के यह नए फैसले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के प्रति एक सजगता और समर्पण का प्रतीक है। यह फैसला समाज में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रतिभाशाली अधिकारियों को उनके कौशल के आधार पर उनकी उच्चतम सीमा तक पहुँचने का माध्यम भी बना सकता है। यह एक नई सोच की प्रतिनिधि है, जो समाज को साथ लेकर अगले मानव सामाजिक पथ पर बढ़ने का निर्णय लिया है।