नूंह में धारा-144 लागू, VHP के ब्रजमंडल यात्रा पर इंटरनेट बंद, गहराई से उठाया गया कदम

नूंह में धारा-144 लागू, VHP के ब्रजमंडल यात्रा पर इंटरनेट बंद, गहराई से उठाया गया कदम
Today Haryana : हरियाणा के नूंह जिले में होने वाली विश्व हिन्दू परिषद (VHP) की द्वारा ब्रजमंडल यात्रा के आह्वान के बाद, जिला प्रशासन ने धारा-144 लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही नूंह में दो दिनों के लिए इंटरनेट और बल्क मैसेज सेवाओं को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इस निषेध का उद्देश्य तनाव से बचाव और सामाजिक सौहार्द की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
आदेश के तहत, जिले में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
किसी भी प्रकार के घातक व आग्रेय शस्त्रों को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर भी प्रतिबंध है।
सशस्त्र बलों, पुलिस और अन्य जन सेवकों पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी।
इंटरनेट और मैसेज सेवाओं की बंद के प्रभाव:
धारा-144 के तहत इंटरनेट और मैसेज सेवाएं 26 अगस्त से 28 अगस्त तक बंद रहेंगी। इसका उद्देश्य अफवाहों की रोकथाम के साथ-साथ सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
विश्व हिन्दू परिषद ने ब्रजमंडल यात्रा के आह्वान किया है, जिसका उद्देश्य धार्मिक आयोजन के माध्यम से सामाजिक सौहार्द बढ़ाना है।
नूंह में हाल के हिंसात्मक घटनाओं के बाद, यह यात्रा विवाद की चिंता के बावजूद की जा रही है।
हरियाणा के नूंह में धारा-144 के तहत ब्रजमंडल यात्रा के आह्वान पर निषेध और इंटरनेट बंद के प्रतिबंध का निर्णय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम तनाव से बचाव के साथ-साथ स्थानीय लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। इस निषेध का पालन करने के लिए सभी नागरिकों की सहयोग आवश्यक है।