अब हथियारों के लाइसेंस के लिए नहीं काटने पड़ेंगे अधिकारियों के चक्कर, इस आसान तरीके से मिलेगा लाइसेंस

अब हथियारों के लाइसेंस के लिए नहीं काटने पड़ेंगे अधिकारियों के चक्कर, इस आसान तरीके से मिलेगा लाइसेंस
Today Haryana: हरियाणा में अब हथियारों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन मिलेगा आवसर, पुराने को नवीनीकरण कराने का भी मौका। सरकार ने इसके लिए नए ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू किया है, जिससे आप आसानी से हथियार लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नई ऑनलाइन प्रक्रिया
हरियाणा सरकार ने हथियारों के लाइसेंस के लिए एक नई और सुविधाजनक प्रक्रिया शुरू की है, जिससे आपको दफ्तरों में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन करने की सुविधा होगी। इसके लिए आपको https://ndalalis.gov.in या https://www.nsws.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा।
सुरक्षित और सहज ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
आवेदन करने से पहले, आपको ध्यान से दिशानिर्देशों और नियमों का अध्ययन करने की सलाह दी गई है। आपको व्यक्तिगत श्रेणी और जिला का चयन करना होगा, जिससे आपका लाइसेंस जारी किया जाएगा। आवेदकों को पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए मार्गदर्शन भी मिलेगा। आप अपने आवेदन की स्थिति को भी पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु:
आवेदन करते समय, ध्यान दें कि आप गलत या अधूरी जानकारी नहीं देते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आप गृह मंत्रालय की सहायक टीम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उनका ईमेल support-arms@mha.gov.in है और उनका दूरभाष नंबर 011-23070193 है।
ध्यान दें कि इस प्रकार के लाइसेंस के लिए गृह मंत्रालय द्वारा भौतिक आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए सभी आवेदनकर्ताओं को ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
नया दौर, नए सुविधाएं
यह नई ऑनलाइन प्रक्रिया हथियार लाइसेंस के प्राप्ति में आपकी सुविधा को मदद करेगी। अब आपको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दफ्तरों में लम्बी कतारों में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। इस नए सिस्टम से आप आसानी से और तेजी से हथियार लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।