Today Haryana। Sirsa।
सिरसा। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं व लड़कियों की शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण योजना क्रियांवित की जा रही है। योजना के तहत निगम द्वारा बैंकों के माध्यम से महिलाओं व लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी देने की पहल की गई है।
Haryana Loan Higher Education: हरियाणा में महिला व लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए ऋण योजना के तहत दी जाएगी सब्सिडी
इसमें देश व विदेश में शिक्षा लेने वाली प्रत्येक हरियाणा की स्थाई निवासी लड़की व महिला को लाभ प्रदान किया जाता है। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। परिवार के पास सीमित साधनों के कारण महिलाओं को उच्च शिक्षा (जैसे व्यावसायिक, तकनीकी गई है। डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा संबंधी इत्यादि) देने से रोक दिया जाता है, अत्याधिक फीस व बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज दर के भार को कम करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों से महिलाओं व लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी देने की पहल की गई है ।
Haryana Loan Higher Education: हरियाणा में महिला व लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए ऋण योजना के तहत दी जाएगी सब्सिडी
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
ऋण बैंक की उच्च शिक्षा स्कीम के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। प्रत्येक हरियाणा की स्थाई निवासी महिला व लड़की पांच प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी के लिए पात्र है। शिक्षा ऋण पर सब्सिडी के लिए आमदनी, जाति एवं संप्रदाय कोई मापदंड नहीं है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की लड़कियां व महिलाएं भी पांच प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
आवेदन प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान प्राप्त करने के लिए बैंक का स्वीकृति पत्र, शैक्षणिक संस्था का पत्र, हरियाणा राज्य का स्थाई प्रमाण पत्र, बैंक का प्रोफार्मा व किसी अन्य विभाग व संस्था से अनुदान राशि न लेने का स्वयं का शपथ पत्र आदि वांछित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।