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सोनीपत सहित पांच जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अपडेट; 13 अक्टूबर को विभाग करेगा समस्याओं का निवारण

Big update for electricity consumers of five districts including Sonipat; The department will solve the problems on October 13
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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम: उपभोक्ताओं के लिए बेहतर बिजली सेवा की योजना और शिकायत निवारण"

प्रस्तावना: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने उपभोक्ताओं के लिए बेहतर बिजली सेवा की योजना बनाई है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस लेख में, हम जानेंगे कि कैसे यूएचबीवीएन उपभोक्ताओं के लिए बेहतर बिजली सेवा प्रदान करने के लिए कदम उठा रहा है और उपभोक्ताओं को कैसे सहायता प्रदान कर रहा है।

1. विश्वसनीय और अच्छी वोल्टेज बिजली सेवा: यूएचबीवीएन ने अपने उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय और अच्छी वोल्टेज बिजली सेवा प्रदान करने का प्रतिबद्धी है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि हर उपभोक्ता सुरक्षित और स्थिर बिजली सेवा का आनंद उठा सके।

2. समस्याओं का त्वरित समाधान: रोहतक जोन के उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए यूएचबीवीएन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें गलत बिल, बिजली दरें, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटर, और वोल्टेज समस्याओं का शीघ्र समाधान शामिल है। उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं को त्वरित और सहयोगपूर्ण तरीके से रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है।

3. बिजली चोरी और दुरुपयोग के खिलाफ कदम: यूएचबीवीएन ने बिजली चोरी, बिजली का दुरुपयोग, और घातक गैर-घातक दुर्घटनाओं के खिलाफ कदम उठाने का भी प्रतिबद्धी है। उन्होंने सुरक्षित बिजली सेवा के साथ-साथ बिजली सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण बनाया है।

4. वित्तीय विवादों के निपटारे के लिए फोरम: यूएचबीवीएन ने उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम स्थापित किया है। इस फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है। उपभोक्ता को पिछले छह महीनों के दौरान बिजली के औसत शुल्क के सबूत प्रस्तुत करना होगा। फोरम में निपटारे का निर्णय विचार किया जाएगा, और विवादित मामलों पर अदालत या फोरम की बैठकों में विचार नहीं किया जाएगा।

5. उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण कदम: यूएचबीवीएन के एक प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विनियम 2.8.2 के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। इससे उपभोक्ताओं को वित्ती तंगदस्तियों से निपटने में मदद मिल