Sukanya Samriddhi Yojana : जानिए समय से पहले पैसे निकालने का क्या है नियम

Sukanya Samriddhi Yojana : जानिए समय से पहले पैसे निकालने का क्या है नियम
Sukanya Samriddhi Yojana : जानिए समय से पहले पैसे निकालने का क्या है नियम
भारत सरकार ने 2015 में बेटियों के लिए पैसा जमा करने के लिए माता-पिता के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) शुरू की थी। इस सरकारी बचत योजना का उद्देश्य माता-पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए पैसे जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
यानी ये पैसा स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के साथ-साथ लड़की की शादी के लिए भी खर्च किया जा सकता है। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि लंबी अवधि होती है। पर कुछ नियम ऐसे हैं, जिनके तहत आप समय से पहले इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं ये नियम।
एसएसवाई खाता लड़की के पैदा होते ही उसकी 10 साल की उम्र तक कम से कम 250 रुपये जमा करके खोला जा सकता है। वर्तमान में इस योजना पर 7.6 प्रतिशत की ब्याज दर की पेशकश करती है। इस योजना के तहत जिस वित्त वर्ष में आप खाता खुलवाएं और उसके बाद के वित्त वर्षों के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। यानी आप एक वित्त वर्ष में एसएसवाई खाते में अधिकतम 1.5 लाख रु जमा कर सकते हैं।
एसएसवाई खाता खुलने की तारीख से 21 साल तक या लड़की के 18 साल की होने और शादी होने तक सक्रिय रहेगा। इसके अलावा, यदि माता-पिता/अभिभावक या खाताधारक द्वारा निवास परिवर्तन का प्रूफ प्रदान किया जाता है, तो खाता बिना किसी शुल्क के देश में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि इस मामले में आप प्रमाण प्रदान करने में असमर्थ हों तो डाकघर या बैंक को 100 रुपये का शुल्क देना होगा जहां खाता ट्रांसफर किया गया है।
इसमें से राशि 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने या 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद निकाली जा सकती है। आप खाते में से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि के 50 प्रतिशत तक की निकासी कर सकते हैं। निकासी एकमुश्त या किश्तों में, प्रति वर्ष एक से अधिक नहीं, अधिकतम पांच वर्षों के लिए, तय सीमा तक की जा सकती है।
एसएसवाई खाते का समय से पहले बंद होना
पोस्ट ऑफिस के अनुसार खाता खोलने के 5 साल बाद एसएसवाई खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है, यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाए (मृत्यु की तारीख से भुगतान की तारीख तक पोस्ट ऑफिस बचत खाता ब्याज दर लागू होगी)।
(i) खाताधारक को जानलेवा बीमारी हो जाए तो
(ii) अभिभावक की मृत्यु जिसके द्वारा खाता संचालित होता है
ऐसे क्लोजर के लिए पूर्ण दस्तावेज और आवेदन की आवश्यकता होती है और निर्धारित आवेदन पत्र पास बुक के साथ संबंधित डाकघर में समय से पहले बंद करने के लिए जमा किया जाना है।
यह खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद या 18 साल की उम्र के बाद लड़की की शादी के समय किया जा सकता है। (शादी के 1 महीने पहले या 3 महीने बाद)। बता दें कि पहले इस योजना का नियम था कि जैसे ही बेटी 10 साल की हो वे खाते को ऑपरेट कर सकती है। मगर अब यदि बेटी का खाता खुलवाया जाए तो वह 18 साल की आयु पर ही इस खाते को ऑपरेट कर सकती है।