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solar water pump haryana 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे सौर ऊर्जा पंप : अतिरिक्त उपायुक्त

आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित हिसार, 19 दिसंबर। नवीन
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solar water pump haryana 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे सौर ऊर्जा पंप : अतिरिक्त उपायुक्त

आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित

हिसार, 19 दिसंबर।  नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा सौर ऊर्जा पंप को अनुदान पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक किसान सरल हरियाणा पोर्टल पर 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त नीरज ने बताया कि विभाग द्वारा द्वितीय चरण में 3 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी मोनोब्लोक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। ये सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाऐंगे, जो किसान सुक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई/फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाईप लाईन दबाकर सिंचाई करते हों। सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम लगवाने वाले इच्छुक किसान 20 दिसंबर तक सरल हरियाणा की वेबसाईट https://saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान जिस प्रकार का सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम लगवाना चाहता है, उन सभी संबंधित कंपनियों की सूची ऑनलाइन आवेदन के समय ही दर्शाई जाऐगी। किसान द्वारा कंपनी का चयन ऑनलाइन आवेदन के समय ही करना होगा। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प दिए जा चुके हैं। वे इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। एक किसान को केवल एक ही पम्प दिया जाऐगा। सौर ऊर्जा पंप पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि चयनित किसानों को सौर ऊर्जा पंप कम्पनी को वर्क ऑर्डर जारी होने के 3 माह के अंदर-अंदर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। किसान द्वारा 25 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा 3 एचपी मोनोब्लॉक डीसी के लिए 45 हजार 75 रुपये, 3 एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 46 हजार 658 रुपये, 7.5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 92 हजार 7 रुपये, 7.5 एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 92 हजार 462 रुपये, 7.5 एचपी मोनोब्लाक डीसी के लिए 91 हजार 894 रुपये तथा 10 एचपी मोनोब्लाक डीसी के लिए 1 लाख 15 हजार 507 रुपये लाभार्थी हिस्सा जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि किसान को अपना लाभार्थी हिस्सा केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा जमा करवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र में मोबाईल से लिंक, कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द, घोषणा पत्र आदि होना अनिवार्य है।