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बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत : हरियाणा सरकार ने बिजली बिल किए माफ, आवेदन प्रक्रिया

Big relief to electricity consumers: Haryana government waives electricity bills, application process
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 बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत : हरियाणा सरकार ने बिजली बिल किए माफ, आवेदन प्रक्रिया

 Today Haryana: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत बिजली बिलों की माफी की जाएगी। इस योजना के माध्यम से, वे परिवार जिनकी आय एक लाख रुपये से कम है और जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक है, उन्हें बिजली बिलों में माफी प्राप्त हो सकती है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो अंत्योदय परिवारों को आरामदायकता प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

योजना की विशेषताएँ:

योग्यता मानदंड: इस योजना के अंतर्गत, परिवारों को विशेष मानदंडों के आधार पर माफी प्राप्त होगी। पारंपरिक बिजली खपत और आय के आधार पर उनकी योग्यता की जाएगी।

मासिक बिजली खपत: योजना के तहत, परिवारों की मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक होनी चाहिए। इससे मुख्य धारा में छोटे परिवारों को बिजली बिलों में माफी मिल सकती है।

कनैक्शन की स्थिति: योग्यता के साथ-साथ, कनैक्शन की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। यदि कनैक्शन 6 महीने के अंदर-अंदर कटा है, तो पूरी राशि या पहली किश्त पर माफी दी जा सकती है। यदि कटे हुए कनैक्शन की अवधि 6 महीने से अधिक है, तो नया कनैक्शन माना जाएगा और अग्रिम राशि जमा करने पर माफी दी जा सकती है।

आवेदन प्रक्रिया:

प्रार्थी को पिछले 12 महीने की मूल राशि का भुगतान करना होगा, जिसकी अधिकतम राशि 3600 रुपये होगी।
राशि को 6 किश्तों में जमा करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
विवादित बिलों का समाधान:

योजना के अंतर्गत, विवादित बिलों के मामले में भी परिवारों को समाधान देने का प्रावधान है। पात्र परिवार विवादित राशि का 25% या 3600 रुपये में से जो भी कम होगा, उसे भुगतन कर सकते हैं।
  
हरियाणा सरकार की यह नई योजना अंत्योदय परिवारों के लिए बिजली बिलों में माफी प्रदान करने का एक सशक्त कदम है। यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी, बल्कि उन्हें साक्षरता और सुरक्षा की दिशा में भी मदद पहुंचाएगी। अंत्योदय परिवारों से आग्रह है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपने जीवन को स्वर्गीय बनाने के लिए इसका सही इस्तेमाल करें।