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Chandigargh: हरियाणा रोडवेज विभाग देगा हेवी लाइसेंस वालों को प्रशिक्षण, देखें जरूरी नियम व शर्तें

Chandigargh: हरियाणा रोडवेज विभाग देगा हेवी लाइसेंस वालों को प्रशिक्षण, देखें जरूरी
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Chandigargh: हरियाणा रोडवेज विभाग देगा हेवी लाइसेंस वालों को प्रशिक्षण, देखें जरूरी नियम व शर्तें

Chandigargh: हरियाणा रोडवेज विभाग देगा हेवी लाइसेंस वालों को प्रशिक्षण, देखें जरूरी नियम व शर्तें

Today Haryana, Chandigarh

हरियाणा रोडवेज कौशल रोजगार के तहत हेवी लाइसेंस धारकों को प्रशिक्षण देगा।रोडवेज में चालक और परिचालक पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को विभाग की तरफ से अब प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, इसे कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

जब भी विभाग में चालक और परिचालक के पद रिक्त होंगे, तब प्रशिक्षण पा चुके अभ्यर्थियों को विभाग की तरफ से प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि डिपो के बेड़े में जल्द ही नई बसों को शामिल किया जाएगा। इससे चालक और परिचालकों की आवश्यकता विभाग को पड़ेगी।

 
समय पर चालक और परिचालक उपलब्ध हो सकें, इसकी विभाग पहले ही तैयारियों में जुट गया है। अब विभाग की तरफ से हैवी चालक लाइसेंस और परिचालकों को लाइसेंस धारकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

लगभग चार हजार अभ्यार्थियों ने करवाए दस्तावेज जमा

.इसके तहत 15 अप्रैल तक अभ्यार्थियों को आवेदन जमा करवाने थे। जींद डिपो में लगभग चार हजार अभ्यार्थियों ने आवेदन जमा करवाए थे। दस्तावेजों की जांच के बाद अभ्यार्थियों कोे ट्रेनिंग दी जाएगी। चालक पद के लिए प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।

शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, तीन साल के अनुभव के साथ हैवी लाइसेंस, आयु 18-42 साल होनी चाहिए और मेडिकल फिटनेस मांगे गए थे। इसके अलावा परिचालक पद के लिए भी सभी योग्यताएं समान हैं। केवल हैवी लाइसेंस की जगह परिचालक का लाइसेंस होना चाहिए।

 
कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अपलोड होगा

विभाग द्वारा प्रशिक्षण के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सभी को यह प्रमाण पत्र कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभाग को भविष्य में जब भी चालक और परिचालक के पदों पर कर्मचारियों की जरूरत होगी तो प्राथमिकता के तौर पर पहले इन्हीं को मौका दिया जाएगा।