ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी: नए नियमों के साथ लोकसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगी GST, IGST संशोधन बिल,

ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी: नए नियमों के साथ लोकसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगी GST, IGST संशोधन बिल,
Today Haryana : भारतीय सरकार ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जहाँ उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी की दर को 28% तक बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है। इससे नए नियम अक्टूबर 1 से लागू होंगे और विदेशी कंपनियों को भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा।
जीएसटी और आईजीएसटी संशोधन बिल:
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जीएसटी और आईजीएसटी संशोधन बिल पेश किया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लागू किया जाएगा। यह प्रस्ताव वित्तमंत्री के द्वारा आगामी दिनों में लोकसभा में चर्चा के लिए खड़ा किया जाएगा।
नए नियमों का प्रभाव:
यह संशोधन अक्टूबर 1 से लागू होकर ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग में जीएसटी की दर को 28% तक बढ़ाएगा। यह नए नियम खेल उद्यमों के लिए वित्तमंत्री के अनुसार अत्यधिक रेवेन्यू प्रदान करने का एक तरीका हो सकता है।
विदेशी कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन:
आईजीएसटी परिषद ने विदेशी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी की दर तय करने की सिफारिश की है। इसका मतलब है कि विदेशी कंपनियों को भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे सरकार को अधिक रेवेन्यू मिल सके।
राज्यों का विरोध और आगामी चर्चा:
हालांकि दिल्ली, गोवा और सिक्किम जैसे कुछ राज्यों ने जीएसटी की दरों में वृद्धि के खिलाफ आवाज उठाई है, वहीं अन्य राज्य सरकारें भी अपने विधानसभाओं में संशोधन को पारित करने का प्रयास करेंगी। इससे आगामी दिनों में एक ताजगी चर्चा की उम्मीद है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में लाए गए जीएसटी और आईजीएसटी संशोधन बिल के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह नए नियम अक्टूबर 1 से लागू होंगे और विदेशी कंपनियों को भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे सरकार को अधिक रेवेन्यू प्राप्त हो सकती है और खेल उद्यमों को बड़ी समर्थन मिल सकता है।