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फसल बीमा योजना: किसानों की कटी फसल भी बारिश से खराब होने पर मिलेगा मुआवजा, किसान भाई यहाँ दे नुकसान की जानकारी

New Dehli: किसान खरीफ सीजन का कार्य करने में लगे हुए है।
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फसल बीमा योजना: किसानों की कटी फसल भी बारिश से खराब होने पर मिलेगा मुआवजा, किसान भाई यहाँ दे नुकसान की जानकारी

New Dehli: किसान खरीफ सीजन का कार्य करने में लगे हुए है। अभी अगेती किस्म के धान व अन्य फसलों की कटाई का काम शुरू हो गया है। किसानो ने धान की कटाई के बाद किसानों ने खेत में सूखने के लिए छोड़ रखा है। पर मौसम लगातार करवट बदल रहा है। जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। क्योंकि पानी भरने से फसल खराब होने को है। पर बता दे कि कटाई के बाद भी बारिश से खराब हुई फसल के मुआवजे की अपील भी कर सकते है। दरअसल केंद्र सरकार की पीएम फसल बीमा योजना के तहत काटी गई फसल के बारिश से खराब होने पर मुआवजे का प्रावधान भी है. जिसके लिए किसानों को सिर्फ समय पर आवेदन करना होता है.

अगर किसानों की काटी गई फसल खेतों में बारिश की वजह से खराब हो गई है तो किसान वह बीमा क्लेम के लिए 72 घंटै में आवश्यक रूप से इसकी जानकारी बीमा कंपनी या कृषि अधिकारी को दें. ऐसा करने से किसान भाई आसानी से फसल बीमा क्लेम को प्राप्त कर सकते हैं.

किसान फसल काटने के 14 दिनों तक बीमा क्लेम के पात्र

पीएम फसल बीमा योजना फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजे का प्रावधान जारी करती है. जिसके तहत किसान खड़ी फसल के साथ ही काटी गई फसल के खराब होने पर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं. मसलन, काटी गई फसल के 14 दिनों तक बारिश से खराब होने पर किसान सरकार की बीमा क्लेम राशि के पात्र होते हैं. पीएम फसल बीमा योजना के नियमों के तहत किसान की बीमित खड़ी फसल में तथा फसल कटाई उपरान्त खेत में बंडल के रूप में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन तक की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा क्लेम करने का प्रावधान रखा गया है.हालांकि ऐसे हालातों में किसानों को नुकसान होने की स्थिति में 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी और कृषि अधिकारियों को जानकारी देनी जरूरी होती है.

बारिश को देखते हुए राजस्थान राज्य सरकार ने दिए सर्वे के आदेश

देश के कई हिस्सों में बीते दिनों से लगातार बारिश भी जारी है. जिसमें खेतों में भी पानी भर गया है. इससे किसानों की खड़ी फसल के साथ ही काटी गई फसल खराब हो गई है. जिसे देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट मोड में भी आ गई है. इसी कड़ी में राजस्थान के कृषि आयुक्त कानाराम ने विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराबे पर संयुक्त सर्वे कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि प्रभावित काश्तकारों को बीमित फसलों के नुकसान का क्लेम दिलवाकर राहत राशि प्रदान की जा सके.

किसान मोबाइल एप और टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं नुकसान की सूचना

बारिश से खराब होने की जानकारी किसान पीएम फसल बीमा योजना के मोबाइल एप के साथ ही बीमा कंपनियों के मोबाइल ऐप पर भी दे सकते हैं. इसी कड़ी में राजस्थान के कृषि मंत्री कटारिया ने राज्य में कार्यरत बीमा कम्पनी के टोल फ्री नंबर की जानकारी साझा की हैै. जिसके तहत किसान एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18004196116 पर सीधे नुकसान की सूचना दी जा सकती है. इसी तरह SBI जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी को टोल फ्री नंबर 18002091111 पर, रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18001024088, फ्यूचर जनरली इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के 18002664141 पर, बजाज अलायन्ज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18002095959 पर, HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18002660700 पर नुकसान की जानकारी सांझा की जा सकती है.