अब पीएफ की राशि निकालने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, पीएफ की राशि कैसे निकाले, देंखे नई अपडेट

अब पीएफ की राशि निकालने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, पीएफ की राशि कैसे निकाले, देंखे नई अपडेट
Today Haryana, New Delhi
epf scheme for employee: केंद्र सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नय नियम लागू कर दिया है। नए नियम के अनुसार उन खाताधारकों को काफी परेशानी आ रही है जिन्होंने अभी तक अपना ई-नॉमिनेशन नहीं कराया है। हालांकि पिछले कई महीने से ईपीएफओ की वेबसाइट बार-बार प्रोबलम आ रही है। इससे नॉमिनेशन का कार्य करना भी मुश्किल हो रहा है। स्थानीय कार्यालय स्तर पर भी पीएफ मेंबर को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है।
योजना के तहत पीएफ मेम्बर की असमय मृत्यु होने पर नॉमिनी को सात लाख रुपए ब्याज सहित मिलेंगे। नॉमिनी का आधार कार्ड, बैंक डायरी और फोटो के साथ ई नामांकन करा सकते हैं। ऐसे सभी कामगार जो पीएफ में अंशदान देते हैं, उनको अपने पीएफ खातों में नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ताकि परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
पीएफ के सभी अंशदायी सदस्यों को बिना प्रीमियम के 2.50 लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपए का बीमा किया है। अगर किसी कर्मचारी का एक दिन भी पीएफ कटा हो और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को सात लाख का क्लेम मिलेगा, साथ ही उसकी पत्नी को आजीवन एक हजार रुपए मासिक पेंशन और दो बच्चों को 500-500 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।
अंशदायी सदस्यों के लिए पीएफ खातों में नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि पहले 30 दिसंबर तक थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। अंशदायी सदस्य 26 जनवरी तक अपना ई-नामांकन पीएफ कार्यालय की ओर से संचालित काउंटर या ई-मित्र पर जाकर करा सकते हैं।
ईपीएफओ की अधिकारिक वेबसाइट की स्थिति यह है कि 24 घंटे में ज्यादातर समय यह हैंग रहती है। अगर कोई खुद ही ई-नॉमिनेशन करना भी चाहे तो संभव ही नहीं है। क्योंकि आधा काम होते ही अचानक से वेबसाइट हैंग हो जाती है। इससे पीएफ मेंबरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ईपीएफओ की योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही है।
ई-नॉमिनेशन से यह लाभ
-कोविड महामारी से बचें एवं पीएफ कार्यालय जाने व लंबी कतार में लगने के बजाय सेवानिवृति के बाद घर बैठे पेंशन दावे का आवेदन ऑनलाइन करें।
-अनावश्यक कागज इक_ा करने की कोई जरुरत नहीं है और न जरूरी दस्तावेजों के गुम हो जाने या क्षतिग्रस्त होने का कोई डर।
-परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों को नामित कर उन्हें अलग-अलग हिस्सा दे सकते हैं।
-नामांकन को घर बैठे कभी भी परिवर्तित कर सकते हैं।
-कर्मचारी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन की स्थिति में नामित व्यक्ति बिना कार्यालय में आए घर से पीएफ, पेंशन व ईडीएलआई दावे का आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे भरें ई-नॉमिनेशन
1. ईपीएफओ की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और सेवा मेनू पर जाएं।
2. कर्मचारी अनुभाग पर जाएं और सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा पर क्लिक करें।
4. व्यू प्रोफाइल में जाकर स्वयं की फोटो क्रोम सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड करें। ई-नॉमिनेशन से पहले अपना मैरिटल स्टेटस व पता अपडेट करें।
5. मैनेज टैब के तहत ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
5. अगले पृष्ठ पर परिवर्तन करने हां क्लिक करें।
6. अपना ई-नामांकन विवरण अपडेट करें, आप अपने खाते में एक से अधिक नामांकित व्यक्ति जोड़ सकते हैं।
7. सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक करें और ओटीपी के माध्यम से विवरण सत्यापित करने को ई-साइन विकल्प पर टैप करें।
8. नामितियों को मनचाहा हिस्सा (प्रतिशत में) आवंटित करें और सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ई-साइन का ऑप्शन प्रदर्शित होगा।