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लड़कियों को “ITEM” कहने पर पोक्सो क़ानून होगा दर्ज, यौन उत्पीड़न के तहत High Court देगा यह अनोखी सजा

लड़की को ‘आइटम’ कहकर संबोधित करना और उसके बाल खींचना यौन शोषण
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लड़कियों को “ITEM” कहने पर पोक्सो क़ानून होगा दर्ज, यौन उत्पीड़न के तहत High Court देगा यह अनोखी सजा

लड़की को ‘आइटम’ कहकर संबोधित करना और उसके बाल खींचना यौन शोषण है।

लड़की को ‘आइटम’ कहकर संबोधित करना और उसके बाल खींचना यौन शोषण है। मुंबई की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा के मामले में यह टिप्पणी करते हुए पड़ोसी को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। 2015 में लड़की ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी युवक स्कूल जाते समय छेड़ता है। तब वह 16 वर्ष की थी। 14 जुलाई 2015 को जब लड़की स्कूल से लौट रही थी तो आरोपी ने पूछा, ‘क्या आइटम किधर जा रही हो? पीड़िता ने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने गाली देना शुरू कर दिया। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने केस दर्ज कराया ।

होगा सजा

भविष्य में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो हाईकोर्ट के इस आदेश के समानांतर अन्य कोर्ट आदेश दे सकती हैं जिससे आइटम कहने या लड़कियों के बाल पकड़कर खींचने वाले लोगों के ऊपर पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकेगा और इसे यौन शोषण के कटघरे में रखा जाएगा.