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पत्नी की हत्यारे पति को सुनाई उम्रकैद की सजा, दो साल पहले चाकू घोंपकर पत्नी को उतारा मौत के घाट

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की कोर्ट ने पत्नी की
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पत्नी की हत्यारे पति को सुनाई उम्रकैद की सजा, दो साल पहले चाकू घोंपकर पत्नी को उतारा मौत के घाट

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की कोर्ट ने पत्नी की हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया है।

हिसार: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की कोर्ट ने पत्नी की हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया है। दो साल पहले आरोपी ने चाकू घोंपकर पत्नी को मौत के घाट उतारा था।

बता दें कि हत्यारा रमेश कुमार हिसार के गंगवा गांव की एक कॉलोनी का रहने वाला है। उसकी शादी राजस्थान की रहने वाली नीतू के साथ हुआ था। उसका भाई राजू ने 2019 में अपनी पत्नी सुनीता और रमेश की पत्नी नीतू से आजिज होकर सुसाइड कर ली थी,जिसके बाद पुलिस ने सुनीता और नीतू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

कुछ दिन के बाद जेल से वापस आने के बाद सुनीता किराए के मकान में रहने लगी। रमेश ने भाई के आत्महत्या की बदला देने के लिए मौका देखकर पत्नी के पास गया और चाकू के वार कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद ही थाने में जाकर बयान की दिया कि भाई का बदला लेने के लिए उसने पत्नी की हत्या की है। इस मामले में कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।