80% सब्सिडी के साथ खरीदे कृषि यंत्र, इस योजना के तहत मिलेगा लाभ

By. today haryana, Haryana news

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी कृषि मशीनरी के लिए राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिसमें किसान हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, श्रुब मास्टर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, श्रेडर, मल्चर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, स्ट्रॉ रैंक और रीपर कम बाइंडर समेत अन्य कृषि यंत्र शामिल हैं। फार्म मशीनरी बैंक पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग चयनित मंडलों में फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना के लिए कृषि यंत्रीकरण के प्रचार के तहत आवेदन आमंत्रित करता है। जिस पर लाभार्थी किसान को कृषि यंत्र के मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। वहीं, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर 80 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी| फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषक उत्पादक संघ (एफपीओ) सहकारी समितियां एवं ग्राम पंचायतें लाभान्वित होंगी।

उपरोक्त योजना में अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को सर्वप्रथम किसान/लाभार्थी का कृषि विभाग में पंजीयन कराना आवश्यक है| जो कृषक पंजीकृत नहीं हैं वे अपने विकासखण्ड के राजकीय कृषि बीज बैंक प्रभारी के कार्यालय अथवा जिले के कृषि उपनिदेशक के कार्यालय में पंजीयन हेतु सम्पर्क करें।

सरकार ने योजनान्तर्गत मशीनों के मूल्य के अनुसार सुरक्षा राशि निर्धारित की है जिसे किसान को पोर्टल पर मशीनों का चयन कर टोकन जनरेट करने के 05 दिनों के भीतर जमा करना होगा। इसके लिए 10,001 रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी के साथ कृषि मशीनरी के लिए 2,500 रुपये की सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा। वहीं, 1,00,001 रुपये से अधिक की सब्सिडी वाले कृषि यंत्र और फार्म मशीनरी बैंक के लिए 5,000 रुपये की राशि जमा करनी होगी।

 

Related Posts

Don't Miss

News Feed